श्रीनगर, 22 दिसंबर आयकर विभाग ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर के विधायक वहीद पारा को अपने खातों की जानकारी मुहैया कराने के लिए नोटिस दिया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
नोटिस के अनुसार, पारा को 20 दिसंबर को आयकर विभाग के अधिकारियों के सामने पेश होना था, लेकिन उन्हें उसी दिन सूचना मिली।
दक्षिण कश्मीर के पुलवामा से पीडीपी विधायक पारा की टिप्पणी नहीं मिल पाई लेकिन उनके करीबी सहयोगियों ने कहा कि उनका प्रतिनिधि सोमवार को आयकर विभाग के कार्यालय में उपस्थित होगा।
पारा को आयकर अधिनियम की धारा 131(1ए) के तहत नोटिस दिया गया, जो आयकर अधिकारी को करदाताओं से जानकारी मांगने का अधिकार देता है, भले ही कोई औपचारिक कार्यवाही लंबित न हो।
इस प्रावधान के तहत आयकर विभाग के अधिकारियों को यह भी अनुमति है कि वे खाता बही और वित्तीय दस्तावेज मांग सकते हैं, जिन्हें नोटिस प्राप्तकर्ता स्वयं ला सकता है या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भेज सकता है।
विधानसभा चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग को सौंपे गए आंकड़ों के अनुसार, पारा ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार पर 14 लाख रुपये से थोड़ा अधिक खर्च किया था। इसमें से 12 लाख रुपये उन्हें व्यक्तियों, कंपनियों, फर्मों या एसोसिएशन से ऋण, उपहार और दान के रूप में मिले थे।
अपने चुनावी हलफनामे में पारा ने बताया था कि उनकी चल-अचल संपत्ति का कुल मूल्य 2.5 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें दो करोड़ रुपये की विरासत में मिली कृषि भूमि भी शामिल है।
पारा दो साल जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर हैं। पुलवामा से जिला विकास परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के एक दिन बाद 25 नवंबर, 2020 को उन्हें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने गिरफ्तार कर लिया था।
जनवरी 2021 में एनआईए अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। जैसे ही पारा जेल से बाहर निकल रहे थे, जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (कश्मीर) विंग ने उन्हें उन्हीं आरोपों में गिरफ़्तार कर लिया।
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