जरुरी जानकारी | आयकर विभाग ने शैक्षणिक न्यास के कोष को इधर-उधर करने के मामले में कार्रवाई की
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नयी दिल्ली, 24 मार्च आयकर विभाग ने एक शैक्षणिक न्यास के कोष का प्रवर्तकों और उनके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत लाभ के लिए ‘गबन’ करने के मामले में कार्रवाई की है।
विभाग के अनुसार, यह ट्रस्ट देश और विदेशों में कई स्कूलों और कॉलेजों का संचालन करता है।
विभाग ने इस संबंध में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैले 25 से अधिक परिसरों पर छापेमारी भी की है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि देश और विदेशों में कई स्थानों पर स्कूलों और कॉलेजों का संचालन करने वाले शैक्षणिक संस्थानों की एक लोकप्रिय श्रृंखला पर कार्रवाई की गई है।
सीबीडीटी ने कहा, ‘‘आयकर अधिनियम के तहत न्यासों के लिए आयकर कानून के तहत छूट के दावों से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन कर समूह के प्रवर्तकों और उनके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत लाभ के लिए कोष को इधर-उधर किया गया।’’
इस छापेमारी अभियान में 27 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी और 3.90 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए गए हैं।
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