देश की खबरें | बंगाल में चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामले में व्यक्ति को दुष्कर्म का दोषी ठहराया गया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मालदा की एक विशेष अदालत ने नौ साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामलों में यह पहली दोषसिद्धि है, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
नयी दिल्ली, दो जुलाई मालदा की एक विशेष अदालत ने नौ साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामलों में यह पहली दोषसिद्धि है, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
दो मई, 2021 को विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में हुई चुनाव-पश्चात हिंसा के दौरान हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध- विशेष रूप से बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के 61 मामले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को सौंप दिए।
सीबीआई की जांच में ऐसे ही एक मामले में पता चला कि मालदा के सेवानिवृत्त सरकारी स्कूल शिक्षक रफीकुल इस्लाम उर्फ भेलू ने चार जून, 2021 की शाम को आम के बगीचे में खेल रही नौ साल की बच्ची को पैसों का लालच दिया और उससे बलात्कार किया।
सीबीआई ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया और शीघ्र सुनवाई के लिए एक विशेष वकील नियुक्त किया।
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमिताव मैत्रा ने आरोपी के खिलाफ एक मजबूत मामला पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय (पॉक्सो अदालत), मालदा द्वारा उसे दोषी ठहराया गया।
सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि अदालत ने इस्लाम को नाबालिग से बलात्कार के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376एबी के तहत दोषी ठहराया।
उन्होंने कहा, "यह चुनाव के बाद की हिंसा का पहला मामला है जिसमें मुकदमा पूरा हो गया और इसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई है।" सजा की अवधि चार जुलाई को सुनाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि चुनाव बाद हुई हिंसा के मामलों को अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई ने जांच के लिए विशेष टीम गठित कीं और शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष वकील भी नियुक्त किए।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 02, 2025 10:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

