देश की खबरें | ठाणे जिले में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी 17 वर्षीय रिश्तेदार से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने को लेकर 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

ठाणे, सात जून महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी 17 वर्षीय रिश्तेदार से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने को लेकर 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश ए डी हरणे ने आरोपी जीवन अशोक वडविंदे को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबद्ध धाराओं के तहत दोषी करार दिया।

अदालत ने आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 18,000 रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।

अदालत ने यह भी कहा कि ठाणे स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता के लिए मुआवजे की अतिरिक्त राशि तय करे।

अदालत ने यह आदेश 22 मई को जारी किया, जो शनिवार को उपलब्ध हुआ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अशोक वडविंदे ने पांच और छह जुलाई 2020 की दरमियानी रात को डोंबिवली में एक रिश्तेदार के घर पर किशोरी का यौन उत्पीड़न किया।

अपराध का पता एक महीने बाद चला, जब किशोरी गर्भवती हो गई और उसने अपने परिवार को घटना की जानकारी दी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\