देश की खबरें | न्यायालय 2022 के उपचुनाव में निर्वाचन संबंधी आप नेता दुर्गेश पाठक की याचिका पर करेगा सुनवाई
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नयी दिल्ली, 22 फरवरी उच्चतम न्यायालय सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दुर्गेश पाठक की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2022 के उपचुनाव में दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में राजन तिवारी नामक व्यक्ति से जवाब मांगा गया है, जिसने पाठक के निर्वाचन को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
शीर्ष अदालत ने चार नवंबर को पाठक से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा था कि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है, सिवाय उस प्राथमिकी के, जिसका खुलासा उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करते समय फॉर्म 26 में किया था।
पाठक ने पिछले साल 8 जुलाई को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने तिवारी की याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया था।
उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में तिवारी ने जून 2022 के उपचुनाव में राजेंद्र नगर से विधायक के रूप में पाठक के निर्वाचन को चुनौती दी है और आरोप लगाया कि वह भ्रष्ट आचरण में लिप्त हैं।
पाठक ने उपचुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 11,468 मतों के अंतर से हराया था।
उच्च न्यायालय ने पाठक की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया गया था।
इस महीने की शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में पाठक राजेंद्र नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उमंग बजाज से 1,231 मतों से हार गए।
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