देश की खबरें | अहमदनगर में 'जात पंचायत' ने मजदूर और उसके परिवार का बहिष्कार किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अपनी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर 50 वर्षीय व्यक्ति से नाराज हो कर स्थानीय 'जात पंचायत' (जाति परिषद) ने उसका और उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया और उस पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

मुंबई, 11 जुलाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अपनी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर 50 वर्षीय व्यक्ति से नाराज हो कर स्थानीय 'जात पंचायत' (जाति परिषद) ने उसका और उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया और उस पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

इस संबंध में की गई शिकायत के बाद ‘जात पंचायत’ के 23 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

इस घटना का पता बुधवार को चला जब एक व्यक्ति ने मुंबई से करीब 250 किमी दूर जमखेड़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उनकी बेटी की शादी 2018 में हुई थी, लेकिन उसके ससुराल वाले अक्सर उसे परेशान करते थे, जिसके कारण वह अपने माता-पिता के साथ जामखेड़ के अरोले वस्ती इलाके में रहने लगी।

उन्होंने अहमदनगर पुलिस थाने के 'भरोसा प्रकोष्ठ' से संर्पक किया और अपनी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 'नाथ पंथी दवारी गोसावी' समुदाय की ‘जात पंचायत’ के सदस्यों ने शिकायत दर्ज कराने पर आपत्ति जताई। शिकायतकर्ता भी इसी समुदाय से हैं।

पंचायत ने भवरवाड़ी वन क्षेत्र में जाति समूह की एक बैठक बुलाई, जहाँ शिकायतकर्ता को पुलिस के पास जाने के लिए डांट-फटकार लगाई गई।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर समुदाय के नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए स्वयंभू जाति समूह के सदस्यों ने उसे और उसके परिवार के सदस्यों को समुदाय से बाहर निकालने की धमकी दी और उन पर तीन लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया।

अधिकारी ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता ने इस बात का विरोध किया और सामाजिक बहिष्कार और जुर्माना लगाने के उनके फैसले का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके बाद 'जात पंचायत' के सदस्यों ने उसे और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी भी दी।

पीड़ित मजदूर ने जमखेड़ पुलिस से संपर्क किया और बुधवार को 'जात पंचायत' के सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर, ‘जात पंचायत’ के 23 सदस्यों के खिलाफ पुलिस थाने में सामाजिक बहिष्कार रोकथाम अधिनियम, 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों और भादंसं की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अधिकारी ने बताया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है।

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