विदेश की खबरें | इमरान खान ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया
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इस्लामाबाद, 25 नवंबर इमरान खान ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है।
इस मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खान और उनकी पत्नी पर एक रियल एस्टेट करोबारी से रिश्वत के रूप में अरबों रुपये मूल्य की जमीन लेने का आरोप है।
अलग-अलग मामलों में 26 सितंबर से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद खान ने 14 नवंबर को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद शुक्रवार को पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय का रुख किया।
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की खबर के अनुसार, खान ने जमानत याचिका में आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने पूर्ववर्ती पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) सरकार के इशारों पर इस मामले में उन्हें राजनीतिक आधार पर परेशान किया है।
याचिका में, 14 नवंबर के उच्च न्यायालय के फैसले और 10 अगस्त को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी पर जवाबदेही अदालत के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
अल-कादिर ट्रस्ट मामला 19 करोड़ पाउंड (करीब 50 अरब रुपये) की हेराफेरी करने से संबंधित है। यह रकम ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने एक पाकिस्तानी रियल एस्टेट कारोबारी से जब्त करने के बाद पाकिस्तान भेजी थी।
उस वक्त प्रधानमंत्री के पद रहे खान ने इसे राजकोष में जमा करने के बजाय कारोबारी को उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाये गये करीब 45 अरब रुपये के जुर्माने की आंशिक अदायगी में इस्तेमाल करने दिया।
कारोबारी ने इसके एवज में कथित तौर पर करीब 57 एकड़ जमीन खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को पंजाब के झेलम जिले में अल-कादिर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए तोहफे में दी थी।
एक अन्य मामले में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूख ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष खान की एक अन्य याचिका पर सुनवाई की।
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