सभी जोन के स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर नवजातों का टीकाकरण जारी रखा जाएगा : सरकार
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ''कोविड-19 प्रकोप के दौरान और बाद में टीकाकरण सेवाओं के लिए मार्गदर्शन पत्र'' के मुताबिक, निषिद्ध क्षेत्र अथवा बफर जोन श्रेणी में आने वाले इलाके में भी कम से कम 14 दिन के अतंराल के बाद टीकाकरण गतिविधियां चलायी जा सकती हैं।
नयी दिल्ली, 21 मई सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण जोन वर्गीकृत होने के बावजूद स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर नवजातों का टीकाकरण जारी रखा जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ''कोविड-19 प्रकोप के दौरान और बाद में टीकाकरण सेवाओं के लिए मार्गदर्शन पत्र'' के मुताबिक, निषिद्ध क्षेत्र अथवा बफर जोन श्रेणी में आने वाले इलाके में भी कम से कम 14 दिन के अतंराल के बाद टीकाकरण गतिविधियां चलायी जा सकती हैं।
दस्तावेज में कहा गया कि क्षेत्र के वर्गीकरण के साथ ही टीकाकरण सेवाओं को दो भागों में बांटा जाएगा, जिसमें निषिद्ध और बफर जोन में टीकाकरण और बफर जोन से आगे एवं ग्रीन जोन में टीकाकरण शामिल होगा।
मानक अभ्यास के रूप में टीकाकारण सेवाओं को स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में ही बच्चे के जन्म के बाद, स्वास्थ्य सुविधा आधारित सत्र और ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में घर-घर जाकर और पोषण दिवस सेवाओं के तहत मुहैया कराया जाता है।
कोविड-19 प्रकोप के संदर्भ में दस्तावेज में साफ किया गया है कि विभिन्न जोन में टीकाकरण सेवाओं के लिए तीन मुख्य सिद्धांतों का पालन करना होगा।
इसके तहत, सभी राज्यों को कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इसी तरह, हर जोन में प्रत्येक टीकाकरण सत्र के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के साथ ही सांस संबंधी स्वच्छता नियमों का भी पालन करना होगा।
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