देश की खबरें | दक्षिण पश्चिम दिल्ली में अवैध ढलाव : एनजीटी ने डीपीसीसी, एमसीडी से कार्रवाई को कहा

नयी दिल्ली, 30 दिसंबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को राष्ट्रीय राजधानी में अवैध ढलावों (कचरा संग्रहण केंद्रों) के आरोपों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

एनजीटी एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के हरि नगर में एक पार्क के हरित क्षेत्र में अनधिकृत संरचना के निर्माण का आरोप लगाया गया था।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने याचिका पर विचार किया। इसमें दावा किया गया था कि ढलावों का जीर्ण-शीर्ण ढांचा ढह गया है और इसके कारण वहां का ठोस कचरा मुख्य सड़क के बड़े हिस्से पर फैल गया है, जिससे लोगों को असुविधा होती है और स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा हो रहा है।

अधिकरण ने 23 दिसंबर के आदेश में कहा कि एमसीडी और डीपीसीसी को इन आरोपों की पुष्टि करनी चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी।

एनजीटी ने कहा, ‘‘हम मूल याचिका का निपटारा करते हुए आवेदक को सभी प्रासंगिक सामग्री के साथ विस्तृत समग्र शिकायत उपायुक्त, पश्चिमी क्षेत्र, एमसीडी और सदस्य सचिव, डीपीसीसी को दायर करने की अनुमति देते हैं, जो शिकायत प्राप्त होने पर मौके का निरीक्षण करेंगे और संबंधित ढलावों के संबंध में सही स्थिति का पता लगाएंगे तथा यथासंभव शीघ्रता से उचित सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे।’’

एमसीडी को इस मामले पर तीन महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।

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