देश की खबरें | दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की कैद
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को 2021 में उसकी पत्नी की दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
मैनपुरी, 27 फरवरी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को 2021 में उसकी पत्नी की दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सरकारी वकील विश्वजीत सिंह राठौर ने बताया कि विशेष न्यायाधीश जय प्रकाश ने फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज की रहने वाली सोनम की दहेज हत्या के मामले में उसके सास-ससुर के लिए सात-सात साल की जेल की सजा तय की।
उन्होंने बताया कि अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
राठौर के मुताबिक, 14 सितंबर 2020 को सोनम की मैनपुरी कोतवाली पुलिस क्षेत्र के देवपुरा मोहल्ला निवासी रुकुम से शादी हुई थी।
उन्होंने कहा, “शादी में पर्याप्त नकदी, सोने-चांदी के जेवरात और घरेलू सामान मिलने के बावजूद रुकुम ने बाइक और अन्य चीजों की मांग को लेकर अपनी मां कमला देवी और पिता तुला राम के साथ मिलकर सोनम को परेशान करना शुरू कर दिया। जब ये मांगें पूरी नहीं हुईं, तो उन्होंने 14 जून 2021 को सोनम की हत्या कर दी।”
सोनम के दादा रामवीर सिंह ने सोनम के पति, सास-ससुर और देवर हिमलय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। हालांकि, जांच में पुलिस ने अपराध में हिमलय की कोई संलिप्तता नहीं पाई और रुकुम, कमला देवी व तुला राम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
विशेष अदालत के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रुकुम, कमला देवी व तुला राम को सोनम की दहेज हत्या का दोषी करार दिया।
अदालत ने रुकुम को 10 साल, जबकि कमला देवी और तुला राम को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई। तीनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें से आधी राशि सोनम की मां को देने का निर्देश दिया गया।
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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 27, 2025 07:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

