देश की खबरें | गृह विभाग ने रैलियां, जुलूस निकालने लेकर दिशा-निर्देश जारी किए
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. रैलियों में धर्म के नाम पर भड़काऊ नारे लगाने व उंची आवाज में डीजे बजाए जाने को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गैरकानूनी बताए जाने के कुछ दिन बाद राज्य के गृह विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें आयोजकों को प्रस्तावित जुलूसों और रैलियों में डीजे पर बजाई जाने वाली सामग्री का भी विवरण देना होगा।
जयपुर, नौ अप्रैल रैलियों में धर्म के नाम पर भड़काऊ नारे लगाने व उंची आवाज में डीजे बजाए जाने को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गैरकानूनी बताए जाने के कुछ दिन बाद राज्य के गृह विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें आयोजकों को प्रस्तावित जुलूसों और रैलियों में डीजे पर बजाई जाने वाली सामग्री का भी विवरण देना होगा।
गृह विभाग ने राज्य के करौली शहर में हाल ही में हुई आगजनी और हिंसा की घटना के मद्देनजर ये निर्देश जारी किए हैं। करौली में कुछ उपद्रवियों ने 2 अप्रैल को नव संवत्सर पर निकाली गई एक रैली में पथराव किया था। सांप्रदायिक झड़प में कई वाहनों और दुकानों को आग लगा दी गई थी।
विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रम, शोभायात्रा, प्रदर्शन के आयोजकों को निर्धारित प्रारूप में उपखंड मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर प्राधिकृत अधिकारी से आज्ञा लेनी होगी। इसके लिए आयोजकों को प्रार्थनापत्र व शपथपत्र देना होगा।
इसके अनुसार सम्बद्ध अधिकारी इस तरह के प्रार्थनापत्र के तथ्यों का सत्यापन संबंधित थाना क्षेत्र के थानाधिकारी (एसएचओ) से करवाया जाएगा और उसके बाद ही उस पर कोई फैसला करना होगा। दिशा-निर्देश में ध्वनि प्रदूषण नियमों का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है।
इसके अनुसार प्रार्थनापत्र में आयोजकों को संगठन का पंजीकरण नंबर, संपर्क नंबर और जुलूस के मार्ग की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही आयोजकों को यह सूचित करना होगा कि क्या कार्यक्रम में डीजे सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। इसमें डीजे सिस्टम के मालिक तथा डीजे पर बजने वाली विषय सामग्री का विवरण भी देना होगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने शुक्रवार को कहा था कि करौली की हिंसा व आगजनी की घटना में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में रैली में शामिल कुछ व्यक्तियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण नारेबाजी की गयी। उन्होंने कहा कि इस रैली में एक डीजे सिस्टम भी शामिल था जिसमें हिंदूवादी संगठनों के गाने बज रहे थे।
गृह विभाग के दिशा-निर्देश में कहा गया है कि राज्य में विभिन्न धार्मिक त्योहार, जयंती, शोभायात्रा, प्रदर्शन, सार्वजनिक कार्यक्रम व जुलूस आदि के शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने के लिए ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
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