देश की खबरें | हिमाचल मंत्रिमंडल ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी

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शिमला, 28 जुलाई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य भर में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए एक विशेष राहत पैकेज को सोमवार को मंजूरी दे दी।

राज्य में 20 जून को मानसून की दस्तक के बाद से बादल फटने, अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन की घटनाओं से भारी तबाही मची है, जिसमें 90 लोग मारे गए हैं, 1,320 घर या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 1,523 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां आयोजित बैठक में मंत्रिमंडल ने पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए मुआवजा राशि 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये करने तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 12,500 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पैकेज के तहत क्षतिग्रस्त दुकान या ढाबे को एक लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार क्षतिग्रस्त गोशालाओं के लिए पहले दी जाने वाली 10,000 रुपये की राशि के बजाय अब 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

बयान के अनुसार, किरायेदारों को सामान की क्षति या हानि के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि मालिक को सामान की हानि के लिए 70,000 रुपये मिलेंगे।

इसमें कहा गया है कि बड़े दुधारू पशुओं की हानि के लिए 37,500 रुपये के स्थान पर 55,000 रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे, जबकि बकरी, सुअर, भेड़ और मेमने की हानि के लिए मुआवजा राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति पशु कर दी गई है।

मंत्रिमंडल ने राज्य में हाल ही में आई आपदा में हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया, शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और सभी प्रभावितों के प्रति एकजुटता जाहिर की।

मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य समुदाय-संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से वन संरक्षण और विकास को मजबूत करना है।

इसमें हिस्सा लेने वाले प्रत्येक संगठन को वृक्षारोपण प्रयासों के लिए प्रति हेक्टेयर 1.20 लाख रुपये तक की राशि प्राप्त होगी।

राज्य में पहली बार, कैबिनेट ने राज्य सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार 15 कैदियों की समयपूर्व रिहाई को भी मंजूरी दे दी।

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