देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने नौ मामले में आरोपी को मिली जमानत पर रोक लगाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या, हत्या के प्रयास और फिरौती सहित नौ आपराधिक मामलों के एक आरोपी को निचली अदालत से मिली अंतरिम जमानत पर रोक लगा दी है।

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नयी दिल्ली, 10 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या, हत्या के प्रयास और फिरौती सहित नौ आपराधिक मामलों के एक आरोपी को निचली अदालत से मिली अंतरिम जमानत पर रोक लगा दी है।

सत्र अदालत ने 12 मई के एक साझा आदेश में आरोपी को नौ अलग-अलग मामलों में जमानत दी थी, ताकि वह शादी कर सके।

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हालांकि, आरोपी को राहत नहीं मिल सकी क्योंकि हत्या के एक अन्य मामले में उसकी जमानत याचिका 16 मई को एक सत्र अदालत ने और 19 मई को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी।

उस मामले में, उच्च न्यायालय ने 19 मई को उसे सिर्फ एक दिन के लिये (20 मई को दोपहर 12 बजे से शाम पांच बजे तक) हिरासत में पैरोल दिया था, ताकि वह शादी कर सके।

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मंगलवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश के कैत ने 12 मई के सत्र अदालत के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें नौ अन्य मामलों में आरोपी को 45 दिनों के लिये अंतरिम जमानत दी गई थी।’’

यह आदेश दिल्ली सरकार की याचिका पर आया है, जिसमें दावा किया गया था कि सत्र अदालत ने 12 मई का आदेश लापरवाह तरीके से दिया और इस पर न्यायसंगत तरीके से विचार नहीं किया।

उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए आरोपी को नोटिस भी जारी किया और विषय की अगली सुनवाई 23 जून के लिये सूचीबद्ध कर दी।

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