एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की दूसरी जमानत याचिका खारिज की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। उन्हें पिछले साल धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की दूसरी जमानत याचिका खारिज की

चेन्नई, 28 फरवरी मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। उन्हें पिछले साल धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

चार माह में यह दूसरी बार है जब द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता की याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज किया है।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने बुधवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता (आरोपी) लगभग आठ महीने तक हिरासत में था, इसलिए धन शोधन मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को दैनिक आधार पर सुनवाई करके इसे तीन महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए जाते हैं।

बालाजी को 14 जून 2023 को ईडी ने ‘नकदी के बदले नौकरी’ घोटाले में गिरफ्तार किया था। उस वक्त वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे।

ईडी ने 12 अगस्त को बालाजी के खिलाफ तीन हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को बालाजी की पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

एक स्थानीय अदालत भी उनकी जमानत याचिकाएं तीन बार खारिज कर चुकी है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 28, 2024 12:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).