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विदेश की खबरें | उच्च न्यायालय ने तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान की याचिका खारिज की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में अपनी अयोग्यता के खिलाफ अपील वापस लेने का अनुरोध किया था।

विदेश की खबरें | उच्च न्यायालय ने तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान की याचिका खारिज की
श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

इस्लामाबाद, छह दिसंबर पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में अपनी अयोग्यता के खिलाफ अपील वापस लेने का अनुरोध किया था।

तोशखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से इमरान खान (71), पांच अगस्त से जेल में बंद हैं।

तोशखाना (राज्य भंडार) से मिले उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय का विवरण न दे पाने के मामले में पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने खान को अयोग्य घोषित कर दिया था।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता खान निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के प्रमुख का रुख किया और यह तर्क दिया कि उन्होंने यह संपत्ति कानूनी रूप से खरीदी थी। इसलिए, उनके पास अपने संपत्ति विवरण में उपहारों का उल्लेख न करने का कोई कारण नहीं था।

हालांकि, 18 जनवरी को खान की पार्टी ने याचिका वापस लेने के लिए आईएचसी में एक नई याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि इमरान खान चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) में हो।

खान की अयोग्यता के खिलाफ एलएचसी में एक अलग याचिका दायर की गई थी।

आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाया और अयोग्यता के खिलाफ अपनी याचिका वापस लेने के खान के अनुरोध को खारिज कर दिया। न्यायालय ने 13 सितंबर को सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रख लिया था।

खान, वर्तमान में गोपनीय जानकारी लीक करने और देश के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में 26 सितंबर से रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में बंद हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 06, 2023 04:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).