देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने विनोद दुआ के खिलाफ आपराधिक मामले में जांच पर रोक लगायी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ आपराधिक मामले की जांच पर यह कहते हुए बृहस्पतिवार को रोक लगा दी कि मामले की शिकायत और प्राथमिकी दर्ज कराने में तीन महीने की अस्पष्ट देरी हुई ।

जियो

नयी दिल्ली, 11 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ आपराधिक मामले की जांच पर यह कहते हुए बृहस्पतिवार को रोक लगा दी कि मामले की शिकायत और प्राथमिकी दर्ज कराने में तीन महीने की अस्पष्ट देरी हुई ।

दुआ के खिलाफ लोक बाधा उत्पन्न करने वाले बयान देने को लेकर मामला दर्ज किया गया था।

यह भी पढ़े | दिल्ली: स्वरूप नगर स्थित रासायनिक गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर फायर टेंडर की 16 गाड़ियां मौजूद.

अदालत ने अंतरिम आदेश में कहा कि पहली नजर में उसकी यह राय है कि आगे कार्यवाही या जांच से पत्रकार का अनुचित उत्पीड़न होगा और जांच पर 23 जुलाई तक रोक लगा दी ।

न्यायमूर्ति अनूप जे भंभानी ने बुधवार को यह आदेश दिया और बृहस्पतिवार शाम को यह उपलब्ध कराया गया। न्यायाधीश ने कहा कि इस अदालत का मानना है कि दुआ के खिलाफ जांच की की अनुमति देने के पहले दर्ज शिकायत और एफआईआर पर विचार होना चाहिए ।

यह भी पढ़े | महाराष्ट्र: युवती ने बच्चों को कुएं में फेंकने के बाद आत्महत्या की.

अदालत ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए ...इस मामले के गुण-दोष पर बिना कोई राय कायम किए, इस अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच की अनुमति देने के पहले दर्ज शिकायत और प्राथमिकी पर विचार होना चाहिए ।’’

न्यायाधीश ने 22 पन्ने के अपने आदेश में कहा, ‘‘तदनुसार, इस प्राथमिकी से उपजे मामले की आगे की जांच पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगायी जाती है।’’

अदालत ने पत्रकार की याचिका पर दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पत्रकार ने अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए याचिका दी है।

भाजपा के एक नेता ने आरोप लगाया है कि पत्रकार ने यूट्यूब पर अपने शो में मानहानिकारक टिप्पणी की और अशांति फैलाने का काम किया ।

भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार ने पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर में चार जून को दुआ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। भाजपा नेता ने दावा किया था कि फर्जी खबर और गलत तथ्यों के आधार पर वह समाज में अशांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस ने अपने वकील पीयूष सिंघल और शिकायतकर्ता ने वकील अजय दिगपाल तथा अनिल सोनी के जरिए दुआ की याचिका का विरोध किया ।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

India vs West Indies, 4th T20I Match Scorecard: हैदराबाद में वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया के सामने रखा 248 रनों का विशाल लक्ष्य, शाई होप ने खेली तूफानी शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

India vs West Indies, 4th T20I Match Live Score Update: हैदराबाद में टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा है सीरीज का चौथा मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? हैदराबाद में भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच चौथे टी20 मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

India vs West Indies, 4th T20I Match Live Toss And Scorecard: हैदराबाद में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड