देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेशों की अवधि मध्य जुलाई तक बढ़ायी

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नयी दिल्ली, 15 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने तथा यहां की जिला अदालतों के समक्ष विचाराधीन मामलों में ऐसे सभी अंतरिम आदेशों की अवधि सोमवार को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी, जो 15 जून या उसके बाद समाप्त हो रहे थे।

अदालत ने यह आदेश कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वादियों और अधिवक्ताओं के पेश नहीं होने के कारण दिया है।

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मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ ने कहा कि दिल्ली की मौजूदा स्थिति पर गौर करते हुए उच्च न्यायालय की प्रशासनिक और सामान्य पर्यवेक्षण समिति ने आदेश दिया है कि इस अदालत के साथ ही अधीनस्थ अदालतों का नियमित कामकाज 30 जून तक निलंबित रखा जाएगा।

पीठ ने कहा कि उपरोक्त आदेश के मद्देनजर हम 25 मार्च और 15 मई के अपने आदेशों को 15 जुलाई तक बढ़ाते हैं।

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अंतरिम आदेशों में रोक, जमानत और पैरोल शामिल हैं।

अदालत ने अपने पूर्व के आदेश में स्पष्ट किया था कि अंतरिम आदेशों को बढ़ाया जा रहा है। यह आदेश उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनमें उच्चतम न्यायालय ने इस अवधि के दौरान कोई विपरीत आदेश पारित किया हो।

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