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देश की खबरें | उच्च न्यायाल ने सुनवाई लंबित रहने पर पीड़िता के पिता को 1.15 करोड़ रुपये निकालने की अनुमति दी

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देश की खबरें | उच्च न्यायाल ने सुनवाई लंबित रहने पर पीड़िता के पिता को 1.15 करोड़ रुपये निकालने की अनुमति दी

मुंबई, 11 अक्टूबर बंबई उच्च न्यायालय ने सड़क हादसे के कारण निष्क्रिय अवस्था में पहुंच चुकी एक लड़की के पिता को अपील पर सुनवाई लंबित रहने तक अदालत में जमा 1.15 करोड़ रुपये को निकालने की अनुमति दे दी। दुर्घटना में शामिल कार के मालिक पश्चिमी रेलवे की ओर से यह रकम अदालत में जमा कराई गई है।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने छह अक्टूबर को पास एक अंतरिम आदेश में कहा कि इस मामले को दिवानी मामले की तरह नहीं देख सकता। अदालत के आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई।

दुर्घटना में शामिल कार के स्वामी पश्चिमी रेलवे के वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर, सिग्नल कंस्ट्रक्शन की ओर से दायर अपील पर खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। इस अपील में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें पीड़ित निधि जेठमलानी को 69,92,156 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

यह दुर्घटना 28 मई, 2017 को हुई थी, जब निधि (तब 17 साल की) को दक्षिण मुंबई स्थित मरीन ड्राइव में सड़क पार करते समय एक कार ने टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना के बाद से पीड़ित निष्क्रिय हालत में है।

रेलवे ने अपनी अपील में दावा किया कि निधि फुटपाथ पर नहीं थीं और वह सड़क पार करते समय कथित रूप से मोबाइल पर बात कर रही थीं।

पीड़ित के पिता की ओर से अधिवक्ता सौमेन विद्यार्थी ने अदालत से कहा कि मुआवजे के लिए किया गया मूल दावा 2.22 करोड़ रुपये कहा है, लेकिन अधिकरण ने केवल 69,92,156 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया जो कम है।

अदालत को विद्यार्थी ने बताया कि रेलवे ने अदालत में मुआवजे की रकम के अलावा 1.50 करोड़ रुपये जमा कराये थे, जिसके ब्याज का इस्तेमाल पीड़ित के परिवार ने पीड़ित पर खर्च करने के लिए किया, लेकिन अदालत में अब भी 1.15 करोड़ रुपये जमा हैं।

इस पर खंडपीठ ने निधि के पिता को अदालत में रेलवे की ओर से जमा कराया गया बाकी का पैसा ब्याज के साथ निकालने की अनुमति दे दी। इस मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 11, 2022 05:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).