देश की खबरें | कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बार में हर्बल हुक्का परोसने की अनुमति है: दिल्ली सरकार ने अदालत से कहा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि बार में हर्बल हुक्का परोसने की अनुमति है, बशर्ते कि कोविड-19 उपयुक्त प्रोटोकॉल और अन्य प्रासंगिक शर्तों का पालन किया जाए।

नयी दिल्ली, नौ फरवरी दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि बार में हर्बल हुक्का परोसने की अनुमति है, बशर्ते कि कोविड-19 उपयुक्त प्रोटोकॉल और अन्य प्रासंगिक शर्तों का पालन किया जाए।

दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव को बताया कि याचिकाकर्ता का मामला चार फरवरी को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अंतर्गत आता है जिसने बार और रेस्तरां को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी है।

वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अदालत में लिखित आश्वासन देना होगा कि वे पिछले साल नवंबर में पारित अदालत के आदेश के संदर्भ में हर्बल हुक्का परोसते समय कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करेंगे।

न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता को हर्बल हुक्का परोसने की अनुमति देने वाला आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक प्रभावी रहेगा।

याचिकाकर्ता मैसर्स पुंटर हाउस कैफे का प्रतिनिधित्व वकील अनुभव सिंह ने दलील दी कि रेस्तरां में हर्बल स्वाद वाले हुक्का की बिक्री और सेवा में हस्तक्षेप करने वाले अधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन करते हैं।

अदालत ने दिल्ली सरकार को उस याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तीन अगस्त, 2020 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें वैश्विक महामारी के मद्देनजर तंबाकू के साथ या उसके बिना, सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था।

त्रिपाठी ने कहा कि कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और रेस्तरां तथा बार भी सार्वजनिक स्थानों के तहत आते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार द्वारा हुक्का की सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर विचार करते हुए, अदालत ने 11 नवंबर को कहा था कि कोविड-19 प्रतिबंधों को आजीविका की कीमत पर जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और हर्बल हुक्का की बिक्री की अनुमति दी थी।

मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

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