नयी दिल्ली, 26 मार्च उच्चतम न्यायालय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका पर एक अपैल को सुनवाई करने वाला है, जिसमें विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के. वी़ विश्वनाथन की पीठ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिन्हें धन शोधन के एक मामले में 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
सोरेन ने 23 फरवरी से शुरू और दो मार्च को संपन्न हुए विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने देने की झारखंड उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी। उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
इससे पहले, रांची की एक विशेष अदालत ने 22 फरवरी को सोरेन को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने पूर्व में, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को पांच फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दे दी थी।
सोरेन अभी रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
सोरेन के खिलाफ धन शोधन के आरोप कथित तौर पर अवैध रूप से अचल संपत्ति रखने और भूमि माफिया से कथित संबंध रखने से जुड़े हैं।
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