देश की खबरें | हेलीकॉप्टर घोटाला: राजीव सक्सेना की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका खारिज
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
नयी दिल्ली, 16 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने सक्सेना को जमानत देते समय उनकी चिकित्सा स्थिति पर ध्यान दिया था और वह जांच में सहयोग कर रहे थे।
पीठ में न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने कहा, “हम दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। आप निचली अदालत का रुख कर सकते हैं।”
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि सक्सेना जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वह उनसे पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं।
राजू ने कहा, “वह सहयोग नहीं कर रहा है। वह समन का जवाब नहीं देते। निर्देश दिया जाए कि वह सहयोग करें।”
दिल्ली की एक अदालत ने चिकित्सा आधार पर 16 फरवरी 2021 को सक्सेना को जमानत दे दी थी।
अदालत ने कहा था कि एम्स द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि सक्सेना रक्त कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें लगातार चिकित्सा जांच की जरूरत है।
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