देश की खबरें | एमसीडी महापौर चुनाव जल्द कराने के आग्रह वाली आप की याचिका पर बुधवार को सुनवाई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर का चुनाव कराने के अनुरोध वाली आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया। यह याचिका आप की महापौर उम्मीदवार शैली ओबेराय और अन्य लोगों की तरफ से दाखिल की गई है।
नयी दिल्ली, सात फरवरी उच्चतम न्यायालय दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर का चुनाव कराने के अनुरोध वाली आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया। यह याचिका आप की महापौर उम्मीदवार शैली ओबेराय और अन्य लोगों की तरफ से दाखिल की गई है।
इस याचिका में एमसीडी के महापौर का चुनाव जल्द कराने का आग्रह किया गया है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने आप की ओर से पेश एक अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी की उस दलील का संज्ञान लिया, जिसमें ‘लोकतंत्र की हत्या’ का आरोप लगाते हुए याचिका पर तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया गया।
सिंघवी ने कहा, यह बेशर्मी है। यह एमसीडी (महापौर चुनाव) का मामला है। कृपया योग्यता के आधार पर इसकी सुनवाई करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243आर के बावजूद वे कहते हैं कि मनोनीत सदस्यों को वोट देने दें।’’
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम इसे कल के लिए सूचीबद्ध करेंगे।’ इससे पहले सोमवार को एमसीडी सदन हंगामे के कारण तीसरी बार भी महापौर का चुनाव करने में नाकाम रहा। यह हंगामा पीठासीन अधिकारी के यह कहने के बाद हुआ कि उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत किये गए ‘एल्डरमैन’ भी चुनाव में मतदान करेंगे।
इसके बाद आप के आक्रोशित नेताओं ने कहा कि वे उच्चतम न्यायालय जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आप, दोनों ही दल एक दूसरे पर महापौर चुनाव में बाधा डालने का आरोप लगा रहे हैं। विवाद का मुख्य विषय ‘एल्डरमैन’ के मतदान के अधिकार को लेकर है।
दो सौ पचास सदस्यीय सदन में 134 सीट पर जीत के साथ बहुमत हासिल करने वाली आप ने आरोप लगाया है कि भाजपा मनोनीत सदस्यों को मताधिकार की अनुमति प्रदान करके उसे मिले जनादेश की चोरी करने की कोशिश कर रही है।
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