प्रयागराज, छह मई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई सोमवार को टाल दी। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे ने रामपुर के सत्र न्यायालय द्वारा 18 अक्टूबर, 2023 को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुनाई गई सात साल की सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह मामला तीन जनवरी, 2019 का है जब आकाश सक्सेना (जो रामपुर से भाजपा विधायक हैं) ने आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। सक्सेना का आरोप है कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के लिए दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए।
अपीलकर्ता के वकीलों की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की ओर से आगे की बहस के लिए इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करने का निर्देश दिया।
राजेंद्र
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)