देश की खबरें | उच्च न्यायालय में अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई 27 मई तक के लिए टली
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई 27 मई तक के लिए टाल दी। अंसारी ने गाजीपुर की एक अदालत द्वारा गैंगस्टर कानून के एक मामले में दोषसिद्धि एवं चार साल की सजा को चुनौती दी है।
प्रयागराज, 23 मई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई 27 मई तक के लिए टाल दी। अंसारी ने गाजीपुर की एक अदालत द्वारा गैंगस्टर कानून के एक मामले में दोषसिद्धि एवं चार साल की सजा को चुनौती दी है।
वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद गैंगस्टर कानून के तहत अफजाल पर यह मामला दर्ज किया गया था।
उच्च न्यायालय का निर्णय गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल की उम्मीदवारी को प्रभावित कर सकता है जहां से वह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। यदि उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले को सही ठहराता है तो अफजाल चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। गाजीपुर में एक जून को मतदान है।
मौजूदा अपील के साथ ही यह अदालत इसी मामले में अफजाल की सजा बढ़ाने की राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की याचिका पर भी सुनवाई कर रही है।
इससे पूर्व, मंगलवार को अफजाल के वकीलों ने अपनी बहस पूरी की थी।
बृहस्पतिवार को अभियोजन पक्ष की तरफ से राज्य सरकार के वकीलों और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय के वकीलों ने अपनी बहस पूरी की। अब अफजाल के वकील सोमवार को जवाब दाखिल करेंगे।
सांसदों-विधायकों के मामलों की सुनवाई करने वाली एक अदालत ने 29 अप्रैल, 2023 को अफजाल को गैंगस्टर कानून के मामले में दोषी करार दिया था और उसे चार साल की जेल की सजा सुनाई थी और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने अफजाल के भाई मुख्तार अंसारी को भी दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 24, 2024 12:02 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

