देश की खबरें | शाह के खिलाफ गांधी की ‘‘आपत्तिजनक’’ टिप्पणी के मामले की सुनवाई स्थगित

सुलतानपुर (उप्र), दो अप्रैल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुलतानपुर की एमपी/एमएलए (सांसद/विधायक) अदालत के समक्ष सुनवाई मंगलवार को 12 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी गई।

न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के कारण मंगलवार को मामले में सुनवाई नहीं हो सकी और सुनवाई अब 12 अप्रैल को होगी।

इसके साथ ही राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अदालत में अर्जी दाखिल की कि राहुल गांधी को चार अप्रैल को वायनाड से अपना नामांकन पत्र दाखिल करना है और व्यस्तता के कारण वह अदालत में हाजिर नहीं हो सकते, इसलिए सुनवाई के लिए अगली तिथि दी जाए।

राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि अदालत ने उनकी अर्जी को संज्ञान में लेकर आगे की सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तिथि तय की है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कराया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने शाह के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणी की थी।

अदालत ने इस मामले में पिछले साल दिसंबर में राहुल गांधी के खिलाफ वारंट भी जारी किया था।

इसके बाद राहुल गांधी ने गत 20 फरवरी को अपनी ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ को अमेठी में रोक दिया था और वह अदालत में पेश हुए थे, जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी।

सं जफर

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