देश की खबरें | राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस के कार्यकर्ता की ओर से किए गए मानहानि के मामले की सुनवाई स्थगित

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ठाणे की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले की सुनवाई शनिवार को स्थगित कर दी क्योंकि इससे संबंधित एक अन्य मामला उच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन है।

ठाणे (महाराष्ट्र), पांच अगस्त ठाणे की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले की सुनवाई शनिवार को स्थगित कर दी क्योंकि इससे संबंधित एक अन्य मामला उच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन है।

गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एल सी वाडिकर ने अगली सुनवाई की तारीख 16 सितंबर तय की।

आरएसएस के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंठे ने एक चुनावी रैली में कथित बयान को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ 2014 में यह मामला दर्ज कराया था।

कुंठे के अनुसार राहुल गांधी ने छह मार्च, 2014 को भिवंडी के समीप एक चुनावी रैली में कथित रूप से कहा था, ‘‘ आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी।’’

कुंठे का कहना है कि यह झूठा बयान देकर राहुल गांधी ने आरएसएस की मानहानि की थी।

मामले में शनिवार को जिरह होनी थी लेकिन राहुल गांधी के वकील ने मामले के स्थगन की मांग की। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि कांग्रेस नेता इस मामले में कुंठे द्वारा पेश कुछ दस्तावेजों को सबूतों के रूप में स्वीकार करने के मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और जबतक उच्च न्यायालय निर्णय नहीं दे देता तब तक मजिस्ट्रेट को सुनवाई पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के वकील की बात मान ली।

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