देश की खबरें | हरियाणा विधानसभा ने ट्रैवल एजेंटों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पारित किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. हरियाणा विधानसभा ने बुधवार को ट्रैवल एजेंटों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी एजेंट को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
चंडीगढ़, 27 मार्च हरियाणा विधानसभा ने बुधवार को ट्रैवल एजेंटों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी एजेंट को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री द्वारा 18 मार्च को पेश किए गए हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण एवं विनियमन विधेयक, 2025 में प्रावधान किया गया है कि बिना पंजीकरण के ट्रैवल एजेंसियों का संचालन दंडनीय अपराध होगा।
सदन में लंबी चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया, जिसमें विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि इसे कई सुझावों को शामिल करने के लिए प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए।
यह घटनाक्रम अमेरिका द्वारा अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित किए जाने के बीच हुआ है। इन लोगों में से कई पंजाब और हरियाणा से थे जिन्होंने ‘डंकी रूट’ के जरिए अमेरिका में प्रवेश किया।
‘डंकी रूट’ किसी देश में घुसने के लिए एक अवैध और जोखिम भरा तरीका है, जिसका उपयोग ट्रैवल एजेंट लोगों को विदेश भेजने के लिए करते हैं।
हाल में, राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा कुछ आपत्तियां जताए जाने के बाद हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण एवं विनियमन विधेयक, 2024 वापस ले लिया था और कहा था कि वह नए अधिनियमित आपराधिक कानूनों में निहित प्रावधानों को शामिल करने के बाद एक नया विधेयक लाएगी।
बुधवार को सदन में पारित विधेयक में ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा उनकी अवैध एवं धोखाधड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी प्रावधान है, जिससे हरियाणा के लोगों के हितों की रक्षा होगी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 27, 2025 08:52 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

