देश की खबरें | हरियाणा विधानसभा ने निजी क्षेत्र में स्थानीय युवकों को 75 फीसदी आरक्षण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी

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एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

चंडीगढ़, पांच नवंबर हरियाणा विधानसभा ने बृहस्पतिवार को एक अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की घटक जननायक जनता पार्टी का एक प्रमुख चुनावी वादा पूरा हो गया।

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है।

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इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों सहित अन्य पर लागू होंगे।

राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा।

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हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बृहस्पतिवार को यह विधेयक यहां विधानसभा में पेश किया। सदन के मानसून सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होने पर यह विधेयक पेश किया गया।

निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण चौटाला की पार्टी का एक प्रमुख चुनावी वादा था।

विधेयक के सदन से पारित होने के बाद चौटाला ने कहा कि लाखों युवाओं से किया गया वादा अब पूरा हो चुका है।

इस साल की शुरुआत में, भाजपा-जजपा सरकार नौकरियों में आरक्षण से संबंधित अध्यादेश पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मंजूरी प्राप्त करने में नाकाम रही थी। राज्यपाल ने विचार के लिए अध्यादेश राष्ट्रपति को भेज दिया था।

उस समय राज्य सरकार ने कहा था कि वह विधानसभा के मानसून सत्र में इस संबंध में एक विधेयक पेश करेगी। लेकिन कोरोना वायरस के कारण अगस्त में सदन की केवल एक ही बैठक हो सकी।

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