देश की खबरें | हरियाणा मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण नियम 2024 को मंजूरी दी
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चंडीगढ़, चार फरवरी हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को हरियाणा वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 2024 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत वन्यजीव विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के परमिट प्राप्त करने के लिए मानदंड स्थापित किए गए हैं।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई।
इसमें कहा गया है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत हरियाणा वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 1974 को निरस्त कर दिया गया है और हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 2024 को मंजूरी दी गई है।
विज्ञप्ति के मुताबिक, हरियाणा वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 2024 के तहत वन्यजीव विभाग से परमिट और अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में जनता के लिए दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं।
विज्ञप्ति के अनुसार, नियमों में वन्यजीव शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान या वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित परमिट देने के लिए विस्तृत प्रक्रिया और निर्धारित प्रारूप प्रदान किए गए हैं।
इसमें कहा गया है कि ये नियम विशेष उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट पौधों के संरक्षण के लिए परमिट देने की प्रक्रियाओं और प्रारूपों को भी रेखांकित करते हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि हरियाणा वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 2024 के अधिनियमन से वन्यजीव विभाग से परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया जनता के लिए अधिक पारदर्शी और सरल हो जाएगी।
इसमें बताया गया है कि मंत्रिमंडल ने हरियाणा ग्राम साझा भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में संशोधन को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि पंचायती जमीन पर 20 साल से मकान रखने वालों को कलेक्टर दरों पर मालिकाना हक देने का फैसला लिया गया है।
आढ़तियों को राहत देते हुए, कैबिनेट ने 2024-25 के रबी खरीद सीजन के दौरान नमी के कारण वजन में कमी की भरपाई के लिए प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी।
राज्य सरकार आढ़तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कुल 3.09 करोड़ रुपये वहन करेगी।
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