जरुरी जानकारी | हरियाणा मंत्रिमंडल ने 2025-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. हरियाणा मंत्रिमंडल ने 2025-27 के लिए आबकारी नीति को सोमवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत 500 या इससे कम आबादी वाले गांवों में शराब के उप-विक्रेता को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी।

चंडीगढ़, पांच मई हरियाणा मंत्रिमंडल ने 2025-27 के लिए आबकारी नीति को सोमवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत 500 या इससे कम आबादी वाले गांवों में शराब के उप-विक्रेता को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी।

इसके साथ ही नई आबकारी नीति में शराब के विज्ञापन पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।

आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई।

इस नीति में पेश एक प्रमुख सुधार आबकारी नीति वर्ष को वित्त वर्ष के साथ समायोजित करना है। वर्तमान नीति 12 जून, 2025 से 31 मार्च, 2027 तक 21.5 महीने की अवधि के लिए लागू होगी। इसके बाद भविष्य में इसे अप्रैल-मार्च वित्त वर्ष के अनुरूप लागू किया जाएगा।

सामाजिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 500 ​​या इससे कम जनसंख्या वाले गांवों में शराब के किसी भी उप-विक्रेता को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा शराब के विज्ञापन पर भी सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। लाइसेंस-प्राप्त इलाके में सभी तरह के विज्ञापन अब स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित हैं। इसका उल्लंघन होने पर काफी अधिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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