देश की खबरें | गुजरात: मानहानि मामले में पेशी से छूट की राहुल की याचिका पर हुई सुनवाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. गुजरात में अहमदाबाद की एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की जिसमें एक आपराधिक मानहानि के मामले में पेशी से स्थायी तौर पर छूट देने का अनुरोध किया गया है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

अहमदाबाद, 20 अक्टूबर गुजरात में अहमदाबाद की एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की जिसमें एक आपराधिक मानहानि के मामले में पेशी से स्थायी तौर पर छूट देने का अनुरोध किया गया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर बी इतालिया की अदालत में गांधी के वकील पी एस चंपानेरी ने मंगलवार को अपनी दलीलें पूरी कीं।

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जबलपुर में एक चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ‘हत्या का आरोपी’ कहने के लिए गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता भाजपा पार्षद कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट ने शिकायत में कहा कि गांधी का बयान निंदात्मक था क्योंकि शाह को 2015 में सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में बरी कर दिया गया था।

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चंपानेरी ने अपनी दलील में सीआरपीसी की धाराओं 61, 205, 273 और 317 के तहत छूट का अनुरोध किया।

इस आधार पर भी पेशी से छूट मांगी गयी कि आरोपी एक प्रतिष्ठित राजनीतिक दल के नेता हैं।

मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।

इससे पहले गांधी अदालत में जनवरी में पेश हुए थे और उन्होंने इस मामले में दोषी नहीं होने की बात कही थी। उन्हें मामले में जमानत दे दी गयी थी।

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