अहमदाबाद, 18 मई कोरोना वायरस लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए गुजरात सरकार ने मंगलवार से गैर निरुद्ध क्षेत्रों में बाजारों और दुकानों को खोलने समेत कई रियायतों की सोमवार को घोषणा की।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि निरुद्ध क्षेत्रों में कोई ढील नहीं दी जाएगी लेकिन गैर निरुद्ध क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से अपराह्न चार बजे तक दुकान और कार्यालय खुल सकते हैं।
हालांकि, ऐसे व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सम-विषम फार्मूले का पालन करना होगा जहां एक दिन में बस 50 फीसदी प्रतिष्ठान ही खुले रह सकते हैं।
इसके अलावा, सरकार ने गैर निरुद्ध क्षेत्रों में पान मसाला की दुकानों एवं नाई एवं हजामत की दुकानों एवं सैलूनों को भी खोलने की इजाजत दी है।
रूपाणी ने कहा कि रेस्तरां एवं ढाबे बस भोजन ले जाने के लिए खुले रह सकते हैं।
उन्होंने कुछ स्थानों को छोड़कर राज्यभर में बस एवं ऑटोरिक्शा सेवाओं की बहाली की घोषणा की।
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