देश की खबरें | गुजरात: और अपराधों को शामिल करने के लिए पासा अधनियम के दायरे में किया जाएगा विस्तार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. गुजरात सरकार ने अब असामाजिक गतिविधि रोकथाम (पासा) अधिनियम को साइबर अपराधियों, साहूकारों और यौन अपराधियों पर लगाने का निर्णय किया है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

अहमदाबाद, 29 अगस्त गुजरात सरकार ने अब असामाजिक गतिविधि रोकथाम (पासा) अधिनियम को साइबर अपराधियों, साहूकारों और यौन अपराधियों पर लगाने का निर्णय किया है।

इस कानून में आदी अपराधियों को एहतियाततन हिरासत में रखने का प्रावधान है ।

यह भी पढ़े | Martyr Prashant Sharma: उत्तर प्रदेश सरकार शहीद प्रशांत शर्मा के परिजनों को देगी 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद, घर के एक सदस्य को नौकरी.

एक अधिकारी ने बताया कि गृहविभाग का भी कामकाज देख रहे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पासा अधिनियम, 1985 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश का प्रस्ताव बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में रखेंगे।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस संशोधन का लक्ष्य गुजरात की शांतिपूर्ण, सुरक्षित राज्य के रूप में पहचान बनाना है।

यह भी पढ़े | WhatsApp-BJP Nexus: राहुल गांधी बोले- भारत में पेमेंट प्लेटफॉर्म बनना चाहता है व्हाट्सएप, बीजेपी के साथ है साठगांठ.

इस संशोधन का लक्ष्य ‘कमजोर तबकों के साथ शारीरिक हिंसा और धौंसपट्टी’ को भी उसके दायरे में लाना है।

फिलहाल यह कानून भादंसं, हथियार अधिनियम, अवैध शराब की बिक्री, जुआ, वेश्यावृति और गौहत्या जैसे अपराध शामिल हैं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\