जरुरी जानकारी | जीएसटी नेटवर्क ने अंतर-राज्यीय आपूर्ति दिखाने वाली तालिका में संशोधन को टाला

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नयी दिल्ली, 16 मई जीएसटी नेटवर्क ने शुक्रवार को मासिक कर भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी में अपंजीकृत व्यक्तियों के लिए अंतर-राज्यीय आपूर्ति और कंपोजिशन कर दिखाने वाली तालिका को ‘लॉक’ यानी उसे संपादित नहीं करने की अनुमति नहीं देने का फैसला टाल दिया।

माल और सेवा कर के लिए तकनीकी आधार देने वाले निकाय जीएसटीएन ने 11 अप्रैल को कहा था कि अप्रैल, 2025 की कर अवधि से जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.2 में अपने-आप दर्ज अंतर-राज्यीय आपूर्तियां संपादित नहीं की जा सकेंगी।

जीएसटीएन ने शुक्रवार को एक परामर्श में कहा कि उसे इस बदलाव के बारे में करदाताओं से कई सुझाव और शिकायतें मिली हैं। इन चिंताओं की फिलहाल जांच की जा रही है और उनका जल्द समाधान किया जाएगा।

जीएसटीएन ने कहा, ''करदाताओं की सुविधा और सुगम फाइलिंग को आसान बनाने के लिए, यह फैसला किया गया है कि तालिका 3.2 फिलहाल संपादन योग्य रहेगी। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे जरूरी होने पर प्रविष्टियों में संशोधन करें तथा दी गई जानकारी की शुद्धता सुनिश्चित करते हुए अपने रिटर्न को सटीक रूप से दाखिल करें।''

एकेएम ग्लोबल के पार्टनर (कर) संदीप सहगल ने कहा कि जीएसटीएन का यह स्पष्टीकरण कई व्यवसायों और कर दाखिल करने वालों के लिए राहत लेकर आया है।

दूसरी ओर एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि जीएसटीआर-3बी में तालिका 3.2 को ‘लॉक’ करने पर अंतिम समय में उलटफेर नीतिगत असंगति को दर्शाता है, जो व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बाधित करेगा।

उन्होंने कहा कि इस तरह के अचानक परिवर्तन दूरदर्शिता की कमी को दर्शाते हैं और अनिश्चितता का माहौल बनाते हैं।

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