जरुरी जानकारी | ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने के तौर-तरीकों के बारे में निर्णय करेगी जीएसटी परिषद

नयी दिल्ली, 26 जुलाई जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत माल एवं सेवा कर लगाने के तौर तरीकों के बारे में दो अगस्त को होने वाली अगली बैठक में निर्णय करेगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

इस महीने की शुरूआत में 50वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय किया। परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।

सूत्रों ने कहा कि जीएसटी परिषद इस बारे में अंतिम निर्णय करेगी कि कर ‘गेम’ की शुरुआत में लिये जाने वाले शुल्क पर लगाया जाए या फिर प्रत्येक दांव के आधार पर लगाया जाए।

ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने कर लगाने के निर्णय की आलोचना की है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जीएसटी परिषद को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।

चंद्रशेखर ने कहा था, ‘‘हम अभी भी एक भरोसेमंद और स्वीकार्य ऑनलाइन ‘गेमिंग’ ढांचा विकसित करने के शुरुआती चरण में हैं। यह ढांचा स्थापित हो जाने के बाद, हम जीएसटी परिषद से संपर्क कर नये नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर उनसे पुनर्विचार का अनुरोध करेंगे।’’

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