गली-मोहल्लों में परचून, कपड़े, मोबाइल-फोन, हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी; बंद रहेंगे मॉल, बड़े बाजार
हालांकि बड़े बाजार, मॉल आदि तीन मई तक बंद रहेंगे। इनके अलावा शराब, सिगरेट, गुटखा आदि की दुकानों पर रोक जारी रहेगी।
नयी दिल्ली, 25 अप्रैल सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये देश भर में एक महीने से अधिक समय से लागू लॉकडाउन (बंद) में और ढील देते हुए संक्रमण से मुक्त इलाकों में गली-मोहल्लों की स्वतंत्र रूप से चलने वाली खुदरा दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। इनमें कपड़े, मोबाइल फोन, हार्डवेयर और स्टेशनरी जैसी दुकानें शामिल हैं।
हालांकि बड़े बाजार, मॉल आदि तीन मई तक बंद रहेंगे। इनके अलावा शराब, सिगरेट, गुटखा आदि की दुकानों पर रोक जारी रहेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है।
ई-वाणिज्य कंपनियों के द्वारा गैर-जरूरी सामानों की बिक्री पर भी रोक बनाये रखने का निर्णय किया गया है।
रेस्तरां, सैलून तथा नाई की दुकानें भी अभी नहीं खुल सकेंगी, क्योंकि ये दुकानों के बजाय सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोविड-19 हॉटस्पॉट और ‘नियंत्रण’ वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात जारी आदेश में यह ढील दी। इसे 24 मार्च से घरों में बंद लोगों के लिये राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि जिन दुकानों को ढील दी गयी है, उन्हें मास्क पहनने तथा लोगों के बीच आपस में पर्याप्त दूरी समेत सुरक्षा एवं बचाव के तमाम उपायों का पालन करना होगा। ये दुकानें 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ ही परिचालन शुरू कर सकेंगी।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 15 अप्रैल के मंत्रालय के आदेश में संशोधन जारी करते हुए शुक्रवार की देर रात कहा, ‘‘गैर-जरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत पंजीकृत नगर निगम और नगरपालिकाओं के दायरे में आने वाली रिहायशी परिसरों और पास-पड़ोस तथा गली-मोहल्लों की दुकानों को खोला जा सकता है।’’
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 25, 2020 07:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

