जरुरी जानकारी | सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया, कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सरकार ने बहुप्रतीक्षित डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया है। इसमें उल्लंघन के लिए किसी दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है।
नयी दिल्ली, तीन जनवरी सरकार ने बहुप्रतीक्षित डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया है। इसमें उल्लंघन के लिए किसी दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है।
सार्वजनिक परामर्श के लिए नियमों के मसौदे को प्रकाशित किया गया है। मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा।
मसौदा अधिसूचना में कहा गया, ''डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का 22) की धारा 40 की उप-धाराओं (1) और (2) की शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उसके बाद बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का मसौदा प्रकाशित किया जाता है।''
मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं।
अधिसूचना में कहा गया, ''उक्त मसौदा नियमों पर 18 फरवरी, 2025 के बाद विचार किया जाएगा।''
मसौदा नियमों में डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के तहत स्वीकृत दंड का उल्लेख नहीं किया गया है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 03, 2025 09:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

