जरुरी जानकारी | सरकार ने ट्रक केबिन में एसी अनिवार्य किए जाने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की
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नयी दिल्ली, 11 जुलाई सरकार ने ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनर को अनिवार्य करने संबंधी मसौदा अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी।
सरकार के इस फैसले से देश में ट्रक चालकों की काम करते समय स्थिति में सुधार होगा।
मसौदा अधिसूचना के तहत एक जनवरी, 2025 से निर्मित श्रेणियों एन2 और एन3 से संबंधित मोटर वाहनों के केबिन में एसी को अनिवार्य किया गया है। एन2 और एन3 ट्रक के भार को परिभाषित करते हैं।
दस जुलाई की तारीख वाली अधिसूचना में कहा गया, “एसी से लैस केबिन के प्रदर्शन परीक्षण समय-समय पर संशोधित आईएस 14618: 2022 के अनुसार होगा।”
सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे गये हैं।
केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छह जुलाई को घोषणा की थी कि ट्रकों के केबिनों में एसी को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दी जा रही है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “एन2 और एन3 श्रेणी के ट्रकों के केबिन में एसी को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दी गई। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में ट्रक चालक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।”
गडकरी ने कहा कि यह निर्णय ट्रक चालकों के लिए आरामदायक कामकाजी स्थितियां प्रदान करने में एक मील का पत्थर है। इससे उनकी दक्षता में सुधार होगा और उनकी थकान की समस्या का समाधान होगा।
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