जरुरी जानकारी | सरकार जल्द ही विधिक माप-पद्धति कानून को गैर-अपराधी बनाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देगी: गोयल
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नयी दिल्ली, 24 दिसंबर केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि वह व्यवसायों और उपभोक्ताओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए जल्द ही विधिक माप-पद्धति कानून को गैर-अपराधी बनाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देगी।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से संबोधन में कहा कि विधिक माप-पद्धति कानून (लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट) को गैर-अपराधी बनाने की जरूरत है, ताकि उपभोक्ता हितों की रक्षा हो और व्यापारियों को परेशान न किया जाए।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने कहा, ‘‘हम इसे जल्द से जल्द अंतिम रूप देंगे।’’
विधिक माप-पद्धति कानून 2009 वजन और माप से संबंधित मानकों को लागू करता है। इस कानून के मौजूदा स्वरूप में अपराध के लिए जुर्माने के अलावा कारावास का भी प्रावधान है।
मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमों में संशोधन के मसौदे पर सरकार को विभिन्न हितधारकों से बहुत ‘‘अच्छी प्रतिक्रिया’’ मिली है।
उन्होंने कहा कि मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए सुझावों की समीक्षा की जा रही है।
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