देश की खबरें | गुजरात सरकार मछुआरों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास जाने से रोकने के लिए एक अध्यादेश लायी

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एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

अहमदाबाद, 23 जुलाई गुजरात सरकार ने स्थानीय मछुआरों को अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास जाने से रोकने के लिए बृहस्पतिवार को एक अध्यादेश जारी किया।

इस अध्यादेश में गुजरात मात्स्यिकी अधिनियम, 2003 में संशोधन करने का कदम उठाया गया है।

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यहां जारी एक विज्ञप्ति में गुजरात के गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि उन मछुआरों और नौका मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है जो लालपरी मछली के लिए पाकिस्तानी समुद्री सीमा में चले जाते हैं और फिर वहां के अधिकारियों द्वारा पकड़ लिये जाते हैं।

हालांकि विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि ऐसे मछुआरों और नौका मालिकों पर कितना जुर्माना लगेगा।

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मंत्री के अनुसार इसके अलावा इस अध्यादेश में समुद्री थानों के पुलिस उपनिरीक्षकों या उससे ऊपर के अधिकारियों को ‘तलाश एवं जब्ती’ का अधिकार भी दिया गया है।

उन्होंने कहा कि गुजरात की समुद्री सीमा में घुसने वाले अन्य राज्यों की नौकाओं पर एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। फिलहाल इस कानून में इस तरह का प्रावधान नहीं था।

जडेजा के अनुसार इस अधिनियम में संशोधन के लिए मार्च में विधानसभा के आखिरी बजट सत्र में बिल पेश किया जाना जाना था लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते उसे चर्चा के लिए नहीं लिया जा सका।

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