नयी दिल्ली, 15 मार्च सरकार ने शुक्रवार को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 4,600 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,900 रुपये प्रति टन कर दिया।
हालांकि भारत से डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर को शून्य पर बरकरार रखा गया है।
एक आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, नई दरें शनिवार से प्रभावी हो जाएंगी।
यह कर 'विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क' (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है।
देश में पहली बार एक जुलाई, 2022 को पेट्रोलियम उत्पादों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया था। इसके साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाते हैं।
पिछले दो सप्ताह में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े कर दरों की समीक्षा की जाती है।
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