जरुरी जानकारी | सरकार ने ट्यूब, पाइप पर डंपिंग रोधी शुल्क अक्टूबर तक बढ़ाया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सरकार ने घरेलू विनिर्माताओं को चीन से होने वाले सस्ते आयात से सुरक्षा देने के लिये समेकित ट्यूब की कुछ किस्मों और पाइपों पर लागू डंपिंग रोधी शुल्क को इस साल 31 अक्टूबर तक के लिये बढ़ा दिया है।
नयी दिल्ली, नौ मई सरकार ने घरेलू विनिर्माताओं को चीन से होने वाले सस्ते आयात से सुरक्षा देने के लिये समेकित ट्यूब की कुछ किस्मों और पाइपों पर लागू डंपिंग रोधी शुल्क को इस साल 31 अक्टूबर तक के लिये बढ़ा दिया है।
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा है, ‘‘ ... इस अधिसूचना के तहत लगाया गया डंपिंग रोधी शुल्क यदि पहले वापस नहीं लिया जाता, अथवा इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता है तो यह 31 अक्ट्रबर 2021 तक लागू रहेगा। ’’
सरकार ने सीमलेस ट्यूबों, पाइपों और लोहा, मिश्रित अथवा गैर- मिश्रित इस्पात (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) चाहे गलाकर तैयार किया गया हो अथवा कोल्ड रोल्ड हो और जिसका बाहरी घेरा 355.6 मिलीमीटर से अधिक नहीं हो, ऐसे सामान पर पहली बार मई 2016 में पांच साल के लिये शुल्क लगाया था।
वाणिज्य मंत्री की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने अपनी जांच पूरी करने के बाद डंपिंग रोधी शुल्क को आगे बढ़ाने की सिफारिश की है।
डीजीटीआर शुल्क लगाने की सिफारिश करता है जबकि वित्त मंत्रालय इसे लगाता है।
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