जरुरी जानकारी | सरकार ने कंपनियों के बही-खातों से संबंधित नियमों में संशोधन किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सरकार ने कंपनियों के बही-खातों से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों में संशोधन से संबंधित प्राधिकरण के लिए कंपनियों के खातों की जांच का दायरा बढ़ेगा।

नयी दिल्ली, 17 अगस्त सरकार ने कंपनियों के बही-खातों से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों में संशोधन से संबंधित प्राधिकरण के लिए कंपनियों के खातों की जांच का दायरा बढ़ेगा।

इससे पहले इसी महीने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (खाता) चौथा संशोधन नियम, 2022 अधिसूचित किया था। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय कंपनी कानून का क्रियान्वयन करता है।

ये बदलाव बही-खातों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के तरीके से संबंधित हैं।

अब कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए बही-खाते और अन्य संबद्ध दस्तावेजों तक भारत में हर समय पहुंच सुनिश्चित हो।

इसके अलावा दैनिक आधार पर भारत में स्थित सर्वर में इन बही-खातों के ‘बैक-अप’ के रूप में रखना भी अनिवार्य होगा।

पहले यह जरूरत सिर्फ निश्चित अवधि के लिये थी।

सिरिल अमरचंद मंगलदास में भागीदार मेघा भार्गव ने कहा कि इन संशोधनों से कंपनियों के लिए अनुपालन बढ़ेगा और साथ ही भारतीय अधिकारियों की कंपनियों के बही-खातों तक अधिक पहुंच सुनिश्चित होगी।

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