जरुरी जानकारी | सरकार ने एयर इंडिया की विशेष इकाई को संपत्तियों के स्थानांतरण पर टीडीएस/टीसीएस की छूट दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सरकार ने एयर इंडिया द्वारा एसपीवी एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लि. को संपत्तियों के हस्तांतरण पर कर से छूट दी है। यह कदम राष्ट्रीय विमानन कंपनी के रणनीतिक विनिवेश को सुगमता से पूरा करने की दृष्टि से उठाया गया है।

नयी दिल्ली, 12 सितंबर सरकार ने एयर इंडिया द्वारा एसपीवी एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लि. को संपत्तियों के हस्तांतरण पर कर से छूट दी है। यह कदम राष्ट्रीय विमानन कंपनी के रणनीतिक विनिवेश को सुगमता से पूरा करने की दृष्टि से उठाया गया है।

एयर इंडिया की बिक्री के लिए सरकार ने 2019 में विशेष इकाई एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लि. (एआईएएचएल) का गठन किया था। इस इकाई को एयर इंडिया समूह का ऋण और गैर-प्रमुख संपत्तियों का स्थानांतरण किया जाना था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार एयर इंडिया द्वारा एआईएएचएल को वस्तुओं के स्थानांतरण पर धारा 194क्यू के तहत कोई स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं की जाएगी।

इसी तरह एयर इंडिया द्वारा अचल संपत्तियों का एआईएएचएल को स्थानांतरण करने पर मिले भुगतान के लिए आयकर कानून की धारा 194-आईए के तहत कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

सीबीडीटी ने कहा कि स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की कटौती के मकसद से एयर इंडिया द्वारा एआईएएचएल को सामान के स्थानांतरण पर ‘विक्रेता’ नहीं माना जाएगा।

सीबीडीटी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूर योजना के तहत एयर इंडिया से एआईएएचएल को पूंजीगत संपत्तियों के हस्तांतरण को आयकर के उद्देश्य से स्थानांतरण नहीं माना जाएगा।

सीबीडीटी ने पिछले सप्ताह पूर्ववर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के नए मालिकों को नुकसान को आगे ले जाने और भविष्य के लाभ से इसे पूरा करने की अनुमति दी थी।

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