देश की खबरें | सरकार ने प्रतिबंधित संगठन एसएफजे से जुड़ी 40 वेबसाइट पर रोक लगायी

नयी दिल्ली, पांच जुलाई प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) से जुड़ी 40 वेबसाइट पर अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। यह जानकारी गृह मंत्रालय ने रविवार को दी।

अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) एक खालिस्तान समर्थक समूह है।

यह भी पढ़े | कोरोना के पश्चिम बंगाल में 895 नए मरीज पाए गए, 21 की मौत: 5 जुलाई 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ग़ैर क़ानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) एक गैरकानूनी संगठन है। उसने अपने उद्देश्य के लिए समर्थकों के पंजीकरण करने के वास्ते एक अभियान शुरू किया था। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 के सेक्शन 69 ए के तहत एसएफजे की 40 वेबसाइट पर रोक लगाने के आदेश जारी किये।’’

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) भारत में साइबर स्पेस की निगरानी करने के लिए नोडल एजेंसी है।

यह भी पढ़े | कोरोना के दिल्ली में 2,505 नए मरीज पाए गए, पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1 लाख के करीब पहुंचा.

पिछले वर्ष गृह मंत्रालय ने एसएफजे को कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।

एसएफजे ने अपने अलगाववादी एजेंडे के तहत सिख जनमत संग्रह पर जोर दिया था।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि यह संगठन खालिस्तान के उद्देश्य का खुले तौर पर समर्थन करता है और ऐसा करके भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)