देश की खबरें | सोना तस्करी : उच्च न्यायालय ने शिवशंकर की गिरफ्तारी पर 28 अक्टूबर तक के लिए रोक लगाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सोना तस्करी से संबंधित दो अलग-अलग मामलों को लेकर जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीमा शुल्क विभाग को निलंबित आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने 28 अक्टूबर तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

कोच्चि, 23 अक्टूबर केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सोना तस्करी से संबंधित दो अलग-अलग मामलों को लेकर जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीमा शुल्क विभाग को निलंबित आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने 28 अक्टूबर तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

सोना तस्करी मामले की जांच कर रहे सीमा शुल्क विभाग और इसमें उपयोग धन के संबंध में जांच कर रही ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका को लेकर शिवशंकर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह निर्देश दिए।

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दोनों ही जमानत याचिकाओं पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की।

इससे पहले, अदालत ने आज तक के लिए शिवशंकर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई थी।

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अग्रिम जमानत याचिका का जबरदस्त विरोध करते हुए ईडी ने शुक्रवार को कहा कि अधिकारी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता है क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।

ईडी ने कहा कि सोना तस्करी मामले में शिवशंकर की भूमिका की जांच जारी है और उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान करना इस मामले की जांच पर विपरीत प्रभाव डालेगा।

इससे पहले, ईडी ने लिखित बयान में कहा कि ऐसा जान पड़ता है कि गंभीर आर्थिक अपराध की मुख्य आरोपी स्वपना सुरेश के संबंध शिवशंकर के साथ थे।

वहीं, सीमा शुल्क विभाग ने भी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि तस्करी मामले के संबंध में पूछे गए सवालों का शिवशंकर स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थे।

इस बीच, खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए शिवशंकर की ओर से कहा गया कि इस मामले की जांच के नाम पर एजेंसियां उन्हें परेशान कर रही हैं और अब तक उन्होंने सभी निर्देशों का पालन किया है तथा उनके फरार होने का भी कोई डर नहीं है।

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