देश की खबरें | टोल कर्मियों से 33.67 लाख रुपये लूटने के आरोप में चार लोगों को पांच साल कठोर कारावास की सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक अदालत ने टोल प्लाजा के दो कर्मियों पर हमला कर उनसे 33.6 लाख रुपये लूटने के आरोप में चार लोगों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
ठाणे, 30 सितंबर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक अदालत ने टोल प्लाजा के दो कर्मियों पर हमला कर उनसे 33.6 लाख रुपये लूटने के आरोप में चार लोगों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. एम. गुप्ता ने मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
यह आदेश 14 सितंबर को जारी किया गया, जिसकी प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।
अदालत ने रवि अशोक प्रजापति (27), कल्पेश आज्ञाराम वर्मा (27), मोहम्मद समीर (38) और राजू प्रसाद (32) को पांच-पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
न्यायाधीश ने प्रसाद को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 397 (मौत या गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के साथ लूट या डकैती) के तहत दोषी पाया और उसे सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
आदेश के मुताबिक, सभी सजा एक साथ चलेंगी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चांदानी ने अदालत को बताया कि 12 सितंबर 2016 को भिवंडी में मालोदी टोल प्लाजा से दो लोग 33.67 लाख रुपये बैंक में जमा कराने जा रहे थे कि तभी उनकी जीप को एक टेम्पो और एक मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने रोका।
दो वाहनों पर आए बदमाशों ने टोल कर्मियों पर चाकुओं से हमला कर नकदी से भरे थैले को छीन लिया और मौके से फरार हो गए।
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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 30, 2023 03:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

