देश की खबरें | चाईबासा में हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने सुपारी लेकर हत्या करने के तीन आरोपियों सहित चार लोगों को हत्या के एक मामले में दोषी करार देते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। मामले के सरकारी अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
चाईबासा (झारखंड), 22 जनवरी झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने सुपारी लेकर हत्या करने के तीन आरोपियों सहित चार लोगों को हत्या के एक मामले में दोषी करार देते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। मामले के सरकारी अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने नौ जुलाई 2016 को मुफस्सिल थाना में दर्ज हत्या के मामले में यह सजा सुनाई है।
सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि इस हत्याकांड में न्यायालय ने विक्रम बोदरा, मंजुरा बोदरा उर्फ नेगरो, अमृत आल्डा एवं रोयाराम मुण्डा को शुक्रवार को दोषी करार देने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
उन्होंने बताया कि आरोप था कि रोयाराम मुण्डा ने अपने चाचा मंगला की हत्या कराने के लिए अन्य तीन आरोपियों को 10 लाख रूपये की सुपारी दी थी, राशि का भुगतान हत्या के बाद किया जाना था।
उन्होंने बताया कि शिकायत के अनुसार हत्या के लिए बड़ाचीरू का जगह चुना गया था, क्योंकि रोयाराम मुण्डा के चाचा मंगला को उसी मार्ग से आने वाला था।
उन्होंने बताया कि षड्यंत्र के अनुसार चारों अभियुक्त बड़ाचीरू गांव में रोयाराम के चाचा के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन घटना के समय मंगला के स्थान पर उनके साथ आ रहा सागर कुंकल वाहन चला रहा था जिसे आरोपी रात होने की वजह से पहचान नहीं पाए और गोली चला दी।
उन्होंने बताया कि घटना में कुंकल की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मंगला जिसे मारने की सुपारी दी गई थी, बाल-बाल बच गया।
अधिवक्ता ने बताया कि शुरुआत में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी लेकिन बाद में जांच के दौरान रोयाराम मुण्डा का नाम सामने आया। उन्होंने बताया कि मुंडा से पूछताछ के बाद हत्यकांड का खुलासा हुआ।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 22, 2022 12:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

