विदेश की खबरें | सिंगापुर में घरेलू सहायिका की हत्या मामले में भारतीय मूल के पूर्व पुलिसकर्मी को जेल

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(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 17 जुलाई सिंगापुर की एक अदालत ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 24 वर्षीय घरेलू सहायिका के साथ दुर्व्यवहार में उसकी भूमिका के लिए बृहस्पतिवार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

दोषी व्यक्ति की पूर्व पत्नी और सास द्वारा कई महीनों तक भूखा रखने और शारीरिक यातना देने के बाद घरेलू सहायिका की मृत्यु हो गई थी।

पूर्व पुलिस अधिकारी केविन चेल्वम (46) को चार आरोपों में दोषी ठहराया गया, जिनमें पियांग न्गेह डॉन को जानबूझकर चोट पहुंचाना, भुख से गंभीर दुख पहुंचाना, पुलिस को गलत जानकारी देना और अपने घर से सीसीटीवी रिकॉर्डर को हटाकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना शामिल है।

चैनल न्यूज एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, म्यांमार की रहने वाली डॉन की 26 जुलाई, 2016 को बार-बार आघात लगने से मस्तिष्क की चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

इसमें बताया गया है कि वह गंभीर रूप से कुपोषित थी और मृत्यु के समय उसका वजन केवल 24 किलोग्राम था।

जिला जज तेओह ऐ लिन ने कहा कि चेल्वम उसका कानूनी नियोक्ता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, जबकि डॉन के साथ उसकी तत्कालीन पत्नी गैयाथिरी मुरुगयान और सास प्रेमा एस नारायणसामी नियमित रूप से दुर्व्यवहार करती थीं। इस मामले में अपनी भूमिका के लिए गैयाथिरी 30 साल और प्रेमा 17 साल जेल की सजा काट रही है।

अदालत ने यह भी पाया कि केविन चेल्वम ने महत्वपूर्ण साक्ष्य वाले सीसीटीवी रिकॉर्डर को हटा दिया तथा जांचकर्ताओं को गुमराह किया।

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