देश की खबरें | मु्ंबई के व्यक्ति को प्रताड़ित करने के आरोप में पांच व्यक्ति कर्नाटक से गिरफ्तार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र साइबर इकाई ने सोमवार को पांच ऋण ऐप संचालकों सह एजेंट के एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया, जो पीड़ित व्यक्तियों को कर्ज चुकाने में विफल रहने पर सोशल मीडिया पर उनकी छेड़छाड़ की हुई तस्वीरें कथित तौर पर प्रसारित करने की धमकी देकर उनसे पैसे वसूलते थे। यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी।

मुंबई, 13 जून महाराष्ट्र साइबर इकाई ने सोमवार को पांच ऋण ऐप संचालकों सह एजेंट के एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया, जो पीड़ित व्यक्तियों को कर्ज चुकाने में विफल रहने पर सोशल मीडिया पर उनकी छेड़छाड़ की हुई तस्वीरें कथित तौर पर प्रसारित करने की धमकी देकर उनसे पैसे वसूलते थे। यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी।

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान सुहैल नसीरुद्दीन सैय्यद (24), अहमद रजा जाहिद हुसैन (26), सैय्यद अतहर (24), कैफ कादरी (22) और मुफ्तियाज बाशा पीरजादे (21) के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि इन सभी को कर्नाटक के धारवाड़ से पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि ये सभी उच्च योग्यता प्राप्त हैं और उनमें से एक के पास एमबीए की डिग्री है।

मुंबई के उपनगरीय भांडुप के एक व्यक्ति द्वारा 11,000 रुपये का ऋण लेने के बाद एक ऋण ऐप के एजेंटों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। शिकायत के अनुसार, उसने मई तक 96,000 रुपये का भुगतान किया।

अधिकारी ने बताया कि एक विशेष टीम द्वारा की गई जांच के दौरान, साइबर पुलिस ने पीड़ित को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए फोन नंबर का पता धुले में लगाया। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पाया कि कर्नाटक का एक व्यक्ति इस फोन नंबर का इस्तेमाल व्हाट्सऐप संदेश भेजने के लिए कर रहा था। उन्होंने कहा कि पुलिस धारवाड़ पहुंची और सभी पांचों को गिरफ्तार कर लिया।

अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्ति 'हैंडी लोन' और इस तरह के अन्य ऐप का उपयोग करके पीड़ितों से पैसे वसूल करते थे। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में और व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने की संभावना है।

पिछले दो साल में साइबर विभाग को ऐसे मामलों की 2,084 शिकायतें मिली हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 383, 500 और आईटी अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिकारी ने कहा कि आरोपियों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

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